कानपुर। कानपुर के स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म में दोषी डांस शिक्षक को अतिरिक्त विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
नौबस्ता स्थित केंद्रांचल कॉलोनी निवासी नौ वर्षीय छात्रा से तीन मई 2016 को डांस शिक्षक गुजैनी आई ब्लॉक निवासी किशन सिंह राठौर ने स्कूल परिसर में ही दुष्कर्म किया था। डरी-सहमी छात्रा ने घर लौटने पर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।
इसके बाद सीओडी कर्मी पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि बहनों की शादी भी नहीं हुई है। उस पर रहम बरता जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने किशन के अपराध को गंभीर मानकर सख्त सजा सुनाई।
वहीं, किशोर से कुकर्म करने करने वाले पड़ोसी को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट योगेश कुमार ने 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित को मिलेगी। बिधनू थानांतर्गत स्वर्ण जयंती विहार डूडा कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोर के साथ पड़ोस में रहने वाले अमन सोनी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर कुकर्म किया और वीडियो बना लिया।
इसके बाद वर्ष 2018 से 2022 तक ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। एसपी आउटर के आदेश पर बिधनू थाने में अमन सोनी, उसके पिता जयप्रकाश उर्फ जेपी, मां अंजली वर्मा उर्फ बबली और चाचा प्रवीण कुमार सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमन को कुकर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई, जबकि बाकी तीनों पर कोई आरोप साबित न होने पर उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया।
उधार लिए रुपये न लौटाने पर छात्र को बंधक बनाकर पीटने और यौन शोषण करने के मामले में एक और आरोपी सिद्धार्थनगर के बांसी निवासी योगेश विश्वकर्मा की जमानत अर्जी अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने खारिज कर दी है।
इटावा निवासी किशोर एक अप्रैल को अपने दोस्त केशव और शिवा के साथ कानपुर आया और उनके साथ ब्वायज हॉस्टल में रूक गया। 20 अप्रैल की शाम से शिवा, केशव, तन्मय, नितिन, संजीव, अनुज, पंकज, हर्षित, उदय, आकाश व योगेश ने उधार के रुपयों की वापसी के लिए किशोर को छह दिन तक नितिन के हॉस्टल में बंधक बनाए रखा।
रुपये न देने पर 26 अप्रैल को बुरी तरह से मारा पीटा, स्प्रे से जलाया, निर्वस्त्र कर यौन शोषण किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। किशोर ने काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि मामले में आरोपी योगेश विश्वकर्मा की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले अभिषेक कुमार वर्मा की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।