पौड़ी। अंकिता हत्याकांड में हीलाहवाली बरतने वाले तहसील यमकेश्वर के उदयपुर पल्ला- दो और अजमेर पल्ला- तीन के राजस्व उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि पर तीन साल की रोक लग गई है। डीएम पौड़ी ने इस संबंद्ध में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही डीएम ने उक्त राजस्व उपनिरीक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए सवेतन सेवा बहाली का आदेश जारी किया है।
दोनों राजस्व उपनिरीक्षकों को अंकिता हत्याकांड में प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने, अंकिता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं करने, दायित्व व विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में वर्ष 2022 में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
तहसील यमकेश्वर के गंगाभोगपुर स्थित वनंतरा रिजाॅर्ट में पौड़ी के श्रीकोट गांव की अंकिता भंडारी रिसेप्सनिस्ट के पद पर सेवारत थी। जो बीते 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट से अचानक लापता हो गई थी। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी 20 सितंबर को राजस्व उपनिरीक्षक उदयपुर पल्ला-दो के कार्यालय पहुंचे थे। जहां मूल पद पर तैनात राजस्व उपनिरीक्षक अवकाश पर चला गया था।
जबकि प्रभार देख रहा राजस्व उपनिरीक्षक सेवारत था। राजस्व विभाग के कर्मियों ने उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अंकिता के पिता ने रिजॉर्ट के मालिक पर बेटी की हत्या की आशंका जताई थी। जबकि राजस्व उपनिरीक्षक ने रिजॉर्ट के मालिक की शिकायत पर अंकिता की गुमशुदगी पहले दर्ज कर ली थी। जिसके बाद मामले में परिजनों, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बढ़ता चला गया।
जिला मुख्यालय पौड़ी से लेकर गंगाभोगपुर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था। इसके बाद मामले में 22 सितंबर को पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए रिजॉर्ट मालिक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद भी कर लिया था। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट कोटद्वार में चल रही है। मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों राजस्व उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित दिया था।
मामले की जांच एसडीएम लैंसडाउन को सौंप आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। डीएम पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि यमकेश्वर तहसील के उदयपुर पल्ला-दो के निलंबित राजस्व उपनिरीक्षक वैभव प्रताप सिंह और अजमेर पल्ला- तीन के निलंबित राजस्व उपनिरीक्षक विवेक कुमार की वेतन वृद्धि पर तीन साल की रोक लगा दी गई है। कहा मामले में विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए उक्त दोनों राजस्व उपनिरीक्षकों की सवेतन सेवा बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है।